घर लौट रहे 5 युवकों के साथ मारपीट व जबरन राष्ट्रगान और जय श्री राम बुलवाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1 SHO और 4 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
दिल्ली दंगे के दौरान मज़दूरी कर घर लौट रहे 5 युवकों के साथ मारपीट व जबरन राष्ट्रगान और जय श्री राम बुलवाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1 SHO और 4 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है,
कोर्ट ने इस मामलें को हेट क्राइम करार दिया है क्योंकि इसमें 5 मुस्लिम लड़कों को पुलिस के द्वारा ज़मीन पर लिटाकर पीटा गया और जय श्री राम, राष्ट्रगान गाने के लिए मज़बूर किया गया, पुलिस की इस पिटाई ने 23 वर्षीय फैज़ान की मौत हो गई थी जिसकी जांच CBI को सौंपी गई है, इसी समूह में पीड़ित वसीम ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जिसमे कोर्ट ने 5 वर्ष बाद 1 SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ IPC की धारा 295A ,323, 342, 506 में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है!@DelhiPolice कितना बेहतर होता यदि पुलिस विभाग ख़ुद ही आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध ख़ुद कार्रवाई करता लोगों का आपके साथ भरोसा क़ायम रह सकता था पर अफसोस इस मामलें में भी साबित हो चुका है कि नफऱत फ़ैलाने और हत्यारें पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग ने ना सिर्फ़ बचाया बल्कि पूर्ण रूप से संरक्षण भी दिया और तनख्वाह के रूप में सम्मानित राशि भी!