थाना राजेपुर अंतर्गत सराफा व्यापारी के साथ तमंचा के बल पर जेबरात लूट लेनें के मैटर में न्यायालय फतेहगढ़ नें चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए पांच साल कैद की सजा से दण्डित किया है आरोपियों पर 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है
GSP NEWS चैनल पारस भारद्वाज ब्यूरो चीफ फर्रुखाबाद की रिपोर्ट
थाना राजेपुर अंतर्गत सराफा व्यापारी के साथ तमंचा के बल पर जेबरात लूट लेनें के मैटर में न्यायालय फतेहगढ़ नें चार अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए पांच साल कैद की सजा से दण्डित किया है आरोपियों पर 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है अर्थदंड जमा ना करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा थाना राजेपुर के कस्बा निवासी सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा मूल निवासी सेनापति गली फर्रुखाबाद ने मामला दर्ज कराया था कि बीते 25 मार्च 1996 को शाम लगभग 6 बजे वह अपने स्कूटर से पिता श्रीराम के साथ दुकान बंद कर घर आ रहा था ग्राम चित्रकूट के निकट बाइक सबारों नें रोंक लिया उसमे से दो के हाथ में तमंचे थे एक व्यक्ति बाइक पर बैठा था उसकी गोट में तमंचा था उन्होंने स्कूटर सहित उसकी डिग्गी में रखे 36400 रूपये और जेबरात सहित छीन कर फरार हो गये मामले में न्यायालय फतेहगढ़ ने अभियुक्त धनीराम, रामतीर्थ, रविन्द्र व छुनना को दोष सिद्ध करते हुआ पांच साल जेल व दस-दस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है